16 April 2017

Praveen Singh

लोकसभा ने 123वां संविधान संशोधन विधयेक पारित किया

लोकसभा द्वारा 10 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय ओबीसी कमिशन विधेयक पारित किया गया. इस विधेयक के पक्ष में 360 सांसदों ने मत दिया जबकि केवल 2 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया. यह संसद का 123वां संविधान संशोधन विधेयक था.

संविधान संशोधन विधेयक

•    संविधान संशोधन के जरिए मजबूत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा.

•    नए आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे. तीनों सदस्य पिछड़े वर्ग के लोगों की शिकायतें सुनेंगे.

•    इससे संविधान में नया अनुच्छेद 338बी जोड़ा जायेगा. इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रचना, नियम एवं कार्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी.

•    इसके तहत अनुच्छेद 342-ए भी संविधान में जोड़ा जायेगा. इससे राष्ट्रपति को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी वर्गों की सूची को सूचित करने का अधिकार प्राप्त होता है. किसी राज्य के मामले में, राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद ही राष्ट्रपति यह अधिसूचना जारी करेगा.

•    इस नए अनुच्छेद के अनुसार संसद किसी वर्ग को पिछड़ा वर्ग सूची में जोड़ सकती है अथवा उसे निकाल सकती है.

राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग 

•    राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा एक निकाय के रूप में किया गया.

•    इसके सदस्यों में एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो.

•    इसके एक समाज विज्ञानी को भी शामिल किया जाता है.

•    ऐसे दो व्यक्ति इसके सदस्य होंगे जो पिछड़े वर्गों से सम्बंधित मामलों का विशेष ज्ञान रखते हैं.

•    भारत सरकार का कोई सचिव अथवा केंद्र सरकार का कोई अधिकारी भी इसका सदस्य होता है.

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